देहरादून। शासन ने राज्य के पेंशनरों को सेवानिवृत्ति के पश्चात् पेंशन के एक भाग का राशिकरण कम्यूटेशन पेंशन की कटौती अवधि कम करने और सेवानिवृत्ति कार्मिकों को 65 वर्ष से 70 वर्ष तक 5 प्रतिशत, 70 वर्ष से 75 वर्ष तक 10 प्रतिशत, 75 वर्ष से 80 वर्ष तक 15 प्रतिशत बेसिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करने सम्बन्धी प्रकरण का परीक्षण करने के लिए एक समिति का गठन किया है।
निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड कमेट के अध्यक्ष, सचिव, वित्त विभाग द्वारा नामित अपर सचिव अमिता जोशी सदस्य और अपर निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड इस कमेटी के सदस्य सचिव होंगे। समिति 30 दिन के भीतर अपनी संस्तुति शासन को देगी।


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