भीमताल, 19 अगस्त। रक्षाबंधन त्योहार को देखते हुए उपभोक्ताओं को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने बुधवार को रामनगर में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखंड और जिलाधिकारी नैनीताल के निर्देश पर भवानीगंज, रानीखेत रोड, बस स्टैंड और लखनपुर चुंगी क्षेत्र में मिठाई की दुकानों समेत आधा दर्जन खाद्य प्रतिष्ठानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान खाद्य कारोबारियों को दूध, दही, घी, पनीर समेत अन्य डेयरी उत्पादों की गुणवत्ता, मानक और लेबलिंग के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखंड, देहरादून की ओर से सात अगस्त 2026 को जारी प्रतिबंधात्मक आदेश की जानकारी भी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि अमानकीकृत डेयरी एनालॉग अथवा गैर-दुग्ध उत्पादों के निर्माण, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है।
अभियान के दौरान पांच प्रतिष्ठानों में मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र, पेस्ट कंट्रोल और खाद्य पदार्थों से संबंधित आवश्यक अभिलेख ऑनलाइन अपलोड नहीं पाए गए। संबंधित प्रतिष्ठानों को कमियां दूर कर आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। निर्धारित अवधि में कमियां दूर नहीं करने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी के निर्देशों के उल्लंघन में एफएसएस एक्ट-2006 की धारा 55 के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत अधिकतम दो लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।
इसके अलावा दो बारों का भी निरीक्षण किया गया। एक बार में आवश्यक प्रपत्र उपलब्ध नहीं पाए जाने पर नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर कमियां दूर करने के निर्देश दिए गए।
विभाग ने स्पष्ट किया कि अभियान का उद्देश्य उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और भ्रामक अथवा अमानकीकृत डेयरी एवं गैर-दुग्ध उत्पादों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करना है। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।
निरीक्षण टीम में वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी असलम खान समेत विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

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