भीमताल, 13 मार्च। माननीय उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के दिशा-निर्देशानुसार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के अध्यक्ष व जिला न्यायाधीश प्रशांत जोशी के निर्देशन में राजीव गांधी पंचायत भवन पाण्डेगांव, भीमताल में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम आगामी विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया, जो प्रतिवर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है।
शिविर में सिविल जज (सीडी) एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव पारुल थपलियाल ने उपस्थित ग्रामीणों को उपभोक्ता अधिकारों और उनके संरक्षण के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह दिवस उपभोक्ताओं के मूलभूत अधिकारों को बढ़ावा देने और उनके सम्मान तथा संरक्षण को सुनिश्चित करने की आवश्यकता की याद दिलाता है।
कार्यक्रम के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से निशुल्क विधिक सेवा प्राप्त करने की पात्रता तथा उससे जुड़ी विभिन्न श्रेणियों की भी जानकारी दी गई। साथ ही पीड़ित प्रतिकर योजना के बारे में जागरूक करते हुए बताया गया कि यह योजना अपराध पीड़ितों को न्याय और सहायता प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जो उनके प्रतिकर और पुनर्वास के लिए संगठित व्यवस्था प्रदान करती है। इस दौरान थाना भीमताल से महिला कांस्टेबल कविता पुनेठा ने साइबर अपराधों से बचाव के संबंध में जानकारी देते हुए ग्रामीणों से ओटीपी साझा न करने और अंजान लिंक पर क्लिक न करने की अपील की। उन्होंने महत्वपूर्ण टोल फ्री नंबर 1930, 112 और 1090 के बारे में भी बताया। साथ ही गुड टच-बैड टच के विषय में भी जागरूक किया गया।
शिविर में ग्राम प्रधान नवीन चंद्र, सामाजिक कार्यकर्ता नितेश बिष्ट, अंजू पांडे सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे।

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