होली से पहले खाद्य विभाग का कड़ा एक्शन: बाहरी राज्यों से आ रहे वाहनों की सघन चेकिंग, 7 नमूने जांच को भेजे

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भीमताल। आगामी होली पर्व के दृष्टिगत आमजन को सुरक्षित एवं गुणवत्तायुक्त खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध कराने तथा मिलावट पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने सघन अभियान चलाया।
जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में खाद्य सुरक्षा उपायुक्त कुमाऊं मण्डल डॉ. राजेन्द्र सिंह कठायत के नेतृत्व में जनपद नैनीताल की खाद्य सुरक्षा प्रवर्तन टीम ने शुक्रवार को रामनगर के हल्दुवा चौक पोस्ट पर विशेष चेकिंग अभियान संचालित किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के स्वार, रामपुर, मुरादाबाद, गजरौला आदि क्षेत्रों से आने वाले खाद्य आपूर्ति वाहनों का पुलिस एवं प्रशासन के सहयोग से आकस्मिक निरीक्षण किया गया।
अभियान के तहत बाहरी क्षेत्रों से आने वाले लगभग तीन दर्जन से अधिक वाहनों की जांच की गई। निरीक्षण में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद, खाद्यान्न, नमकीन, बिस्कुट तथा बेकरी उत्पादों का परिवहन पाया गया। संदेह के आधार पर कुल 7 खाद्य नमूने जांच हेतु लिए गए, जिनमें 3 नमूने दूध, 2 पनीर, 2 ब्रेड, 1 नमकीन तथा 1 रस्क बिस्कुट के शामिल हैं। सभी नमूनों को परीक्षण हेतु राजकीय विश्लेषणशाला भेज दिया गया है। जांच रिपोर्ट प्रतिकूल पाए जाने पर संबंधित कारोबारियों के विरुद्ध खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत सक्षम न्यायालय में विधिक कार्यवाही की जाएगी।
चेकिंग के दौरान स्वार-मुरादाबाद क्षेत्र से आई एक ओविनी मारुति वैन में लगभग आधा कुंतल से अधिक खुले पनीर को अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में विक्रय हेतु लाया जा रहा था। खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप न पाए जाने पर उक्त पनीर को मौके पर ही नष्ट कराया गया। साथ ही 3 खाद्य कारोबारियों को अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर नोटिस जारी कर आवश्यक सुधार के निर्देश दिए गए। निर्धारित समय सीमा में अनुपालन न होने पर कठोर विधिक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
समस्त प्रतिष्ठान स्वामियों एवं विक्रेताओं को संदिग्ध खाद्य पदार्थों का विक्रय न करने के निर्देश दिए गए। बिना पंजीकरण अथवा लाइसेंस खाद्य कारोबार करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। खाद्य कारोबारियों को क्रय बिलों पर एफएसएसएआई लाइसेंस संख्या अंकित करने तथा दैनिक क्रय-विक्रय का अभिलेख संधारित करने के निर्देश दिए गए। आमजन से अपील की गई है कि खाद्य पदार्थ खरीदते समय निर्माण तिथि, उपभोग तिथि तथा विक्रेता का पंजीकरण एवं लाइसेंस अवश्य जांच लें। निम्न गुणवत्ता या अस्वच्छ खाद्य सामग्री की सूचना टोल फ्री नंबर 18001804246 पर दी जा सकती है।
अभियान में खाद्य सुरक्षा उपायुक्त डॉ. राजेन्द्र सिंह कठायत, सहायक आयुक्त अजब सिंह रावत, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी असलम खां सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।




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