भीमताल। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत दर्ज वादों की सुनवाई के उपरांत न्याय निर्णयन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी विवेक राय ने विभिन्न मामलों में दोषी पाए गए विपक्षगणों पर कुल 4 लाख 20 हजार रुपये का अर्थदंड आरोपित किया है।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी अंजनी कुमार तिवारी द्वारा प्रकरण प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत यह कार्रवाई की गई।
अधिनियम की धारा 27(3)(ए) के तहत कुशाल सिंह नेगी से संबंधित कॉर्बेट एडवेंचर रिजॉर्ट (आन्या) रिजॉर्ट एंड स्पा प्राइवेट लिमिटेड की इकाइयों—बैलपड़ाव, रामनगर-कालाढूंगी (नैनीताल) तथा इनोवा-8, साकेत फोर्ट, स्टेजडोर, नई दिल्ली—पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
इसी प्रकार होटल आरिफ कैसल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, मल्लीताल के मैनेजर रोहित जोशी पर 80 हजार रुपये, मशहूर राजमा-चावल, बेस अस्पताल गेट के पास हल्द्वानी के संचालक बुद्धि सागर पर 20 हजार रुपये, उत्तरांचल किराना स्टोर, रेलवे बाजार लाइनपार लालकुआं के अख्तर खान पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
गणपत राम एंड संस, लालकुआं के विक्रेता अमित अग्रवाल पर 50 हजार रुपये, कुमाऊंनी रसोई, शिक्षा नगर लामाचौड़ हल्द्वानी के संचालक धीरेंद्र सिंह पर 25 हजार रुपये, सिक्स सीजन्स रिजॉर्ट, नया गांव कालाढूंगी के मैनेजर एवं स्वामी योगेश सनवाल पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। इसके अतिरिक्त त्रिदेव रेस्टोरेंट, अमृतपुर नैनीताल के संचालक आशीष सिंह पर 25 हजार रुपये, कठघरिया चौराहा कालाढूंगी रोड हल्द्वानी निवासी संजय पाल पर 25 हजार रुपये, प्रजापति सेल्स, केमू स्टेशन के नीचे हल्द्वानी के राजेंद्र प्रसाद पर 20 हजार रुपये तथा आर.के. मटन एंड चिकन शॉप, हल्द्वानी के संचालक सुनील पाल पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड आरोपित किया गया।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर आगे भी इसी प्रकार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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