कानून-व्यवस्था के मद्देनज़र बनभूलपुरा क्षेत्र के पाँच लोगों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त

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भीमताल (सूवि)। जनपद नैनीताल में कानून-व्यवस्था एवं जनसुरक्षा को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल द्वारा थाना बनभूलपुरा क्षेत्र के पाँच व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। यह कार्रवाई संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज आपराधिक मुकदमों के आधार पर की गई है।
प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज़ाद नगर, थाना बनभूलपुरा निवासी साजिद नबी पुत्र रहमत नबी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत तीन आपराधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। इसी प्रकार लाइन नंबर 18 निवासी मो. उस्मान पुत्र इश्तियाक अहमद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता एवं लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत तीन मुकदमे दर्ज हैं।
लाइन नंबर 6, आज़ाद नगर निवासी मो. गुफरान पुत्र मो. हाजी के विरुद्ध भी भारतीय दंड संहिता एवं लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के अंतर्गत तीन मुकदमे पंजीकृत पाए गए हैं। वहीं लाइन नंबर 10, आज़ाद नगर निवासी शाकिर हुसैन पुत्र साबिर हुसैन के खिलाफ भी भारतीय दंड संहिता तथा लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के अंतर्गत तीन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।
इसके अतिरिक्त लाइन नंबर 5, बनभूलपुरा निवासी मो. जहीर पुत्र खालिद हुसैन के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता, लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम एवं आर्म्स एक्ट के अंतर्गत मुकदमे दर्ज होने की पुष्टि हुई है।
उक्त तथ्यों के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जनहित एवं सार्वजनिक शांति को दृष्टिगत रखते हुए संबंधित सभी व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के आदेश पारित किए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी नियमानुसार जारी रहेगी।




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