मुख्य कोषागार व जिला कार्यालय के 500 मीटर दायरे में लागू रहेगी धारा 163
भीमताल: जिला पंचायत अध्यक्ष/उपाध्यक्ष निर्वाचन परिणामों की घोषणा के दौरान शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने सख्ती बरती है। परगना मजिस्ट्रेट नैनीताल नवाज़िश खलीक ने भारतीय दंड संहिता की धारा 163 के अंतर्गत आदेश जारी करते हुए मुख्य कोषागार एवं स्थायी जिला कार्यालय परिसर के चारों ओर 500 मीटर की परिधि में जुलूस, नारेबाज़ी और भीड़ पर रोक लगा दी है।इस दौरान बिना अनुमति पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना, सार्वजनिक सभा, जुलूस या नारेबाज़ी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। साथ ही, किसी भी प्रकार के हथियार, लाठी-डंडे, तलवार, आग्नेयास्त्र या विस्फोटक पदार्थ लेकर परिसर में प्रवेश करना सख्ती से वर्जित होगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आज मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन ने आमजन से शांति और सौहार्द्र बनाए रखने की अपील की है।

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