देहरादून। उत्तराखंड शासन ने पांच वर्ष से अधिक समय से भी बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण के आधार पर अन्यत्र विभागों अथवा कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों की बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण के आदेश को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। ऐसे सभी कर्मचारियों के एक सप्ताह के भीतर मूल. विभाग में कार्यभार ग्रहण करने के आदेश दिए गए हैं।


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