कालाढूंगी में खाद्य प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण, तीन खाद्य नमूने जांच को भेजे

भीमताल, 24 अगस्त। आगामी रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने सोमवार को कालाढूंगी बाजार में विशेष अभियान चलाया। आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखंड तथा जिलाधिकारी के निर्देश पर विभागीय टीम ने आधा दर्जन से अधिक खाद्य प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान प्रयोगशाला स्तर पर गुणवत्ता जांच के लिए तीन खाद्य नमूने संग्रहित किए गए। इनमें एक खुला पनीर, एक कार्बोनेटेड कैफीनयुक्त पेय तथा एक कार्बोनेटेड लेमिनेटेड बेवरेज का नमूना शामिल है। सभी नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है।

वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी असलम खान ने बताया कि आगामी त्योहारों को देखते हुए विभाग की ओर से विशेष सतर्कता बरती जा रही है। निरीक्षण के दौरान मिठाई एवं किराना कारोबारियों को गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री की बिक्री सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही प्रतिष्ठान स्वामियों को दुकानों एवं स्टोर की नियमित साफ-सफाई, पेस्ट कंट्रोल एवं आवश्यक दवाओं का छिड़काव कराने तथा कर्मचारियों का नियमित मेडिकल फिटनेस परीक्षण कराने के निर्देश दिए गए।

उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में मिलावटी खाद्य सामग्री का विक्रय नहीं होने दिया जाएगा। मिलावट या खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित कारोबारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आमजन से भी अपील की कि जहां कहीं खाद्य पदार्थों में मिलावट की संभावना हो, उसकी सूचना विभाग को दें, ताकि तत्काल कार्रवाई की जा सके।

विभाग की ओर से खाद्य कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया। प्रतिष्ठानों में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने, खाद्य पदार्थों में किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं करने, पैक्ड खाद्य पदार्थों पर निर्माण तिथि, समाप्ति तिथि और बैच नंबर स्पष्ट रूप से अंकित रखने के निर्देश दिए गए।

इसके अलावा प्रतिष्ठानों पर रेट लिस्ट प्रदर्शित करने, ग्राहकों को बिल/कैश मेमो उपलब्ध कराने तथा FSSAI लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रदर्शित करने को अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने को कहा गया। खराब अथवा कालातीत खाद्य सामग्री की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित रखने के निर्देश भी दिए गए।

खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि खाद्य पदार्थों में किसी भी प्रकार की अनियमितता, शिकायत अथवा नमूना फेल पाए जाने की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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