बेतालघाट में खाद्य प्रतिष्ठानों पर छापेमारी, घी का नमूना जांच को भेजा

तीन प्रतिष्ठानों को नोटिस, कालातीत खाद्य सामग्री मौके पर नष्ट; त्योहारों को लेकर विभाग सतर्क

भीमताल, 07 अक्टूबर। आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखंड और जिलाधिकारी के निर्देश तथा एक शिकायत के आधार पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बेतालघाट बाजार में एक दर्जन से अधिक खाद्य प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण किया। टीम ने रेस्टोरेंट, किराना, फल-सब्जी और मिठाई की दुकानों में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं व्यवस्थाओं की जांच की।

निरीक्षण के दौरान एक विक्रेता के यहां गुणवत्ता को लेकर संदेह होने पर गाय के घी का एक खाद्य नमूना लिया गया, जिसे जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर तीन प्रतिष्ठानों को ऑनलाइन नोटिस जारी किए गए हैं। निर्धारित 15 दिन की अवधि में अनुपालन नहीं करने पर संबंधित के खिलाफ कोर्ट चालान की कार्रवाई की जाएगी। अधिनियम की धारा 55 के तहत दो लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रविधान है।

वहीं, एक प्रतिष्ठान में प्रयोग तिथि के बाद रखी मिली खाद्य सामग्री को मौके पर नष्ट कराया गया। प्रतिष्ठान संचालक को भविष्य में इस तरह के उत्पाद नहीं रखने की चेतावनी दी गई। मिठाई के एक प्रतिष्ठान में खाद्य लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किए जाने पर एक सप्ताह का समय दिया गया है। निर्धारित अवधि में अनुपालन नहीं मिलने पर कोर्ट चालान की कार्रवाई की जाएगी।

त्योहारों को लेकर विशेष सतर्कता

वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी असलम खान ने बताया कि दशहरा और दीपावली के मद्देनजर विभाग की ओर से विशेष सतर्कता बरती जा रही है। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान संचालकों को गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री ही विक्रय करने, बिना बिल के खाद्य सामग्री की खरीद नहीं करने और स्टॉक का पूरा विवरण रखने के निर्देश दिए गए। साथ ही कालातीत खाद्य सामग्री का विक्रय व भंडारण नहीं करने तथा प्रतिष्ठानों की नियमित साफ-सफाई और दवाओं का छिड़काव करने को कहा गया।

कैंचीधाम में होम स्टे की जांच

कैंचीधाम में तहसीलदार भुवन चंद्र भंडारी के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने एक होम स्टे का निरीक्षण किया। टीम में खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, जिला पर्यटन अधिकारी, आपूर्ति विभाग, विद्युत विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारी-कर्मचारी शामिल रहे। शिकायत के आधार पर की गई कार्रवाई में पाई गई कमियों को नियमानुसार दूर करने के निर्देश दिए गए।

विभाग ने स्पष्ट किया कि किसी भी सूरत में मिलावटी खाद्य सामग्री का विक्रय नहीं होने दिया जाएगा। मिलावट करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने आमजन से भी अपील की कि जहां कहीं खाद्य पदार्थों में मिलावट की संभावना हो, उसकी सूचना विभाग को दें, ताकि तत्काल कार्रवाई की जा सके।

निरीक्षण के दौरान खाद्य प्रतिष्ठानों को स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने, खाद्य पदार्थों में किसी प्रकार की मिलावट नहीं करने, पैक्ड खाद्य सामग्री पर निर्माण तिथि, समाप्ति तिथि और बैच नंबर स्पष्ट अंकित रखने, रेट लिस्ट प्रदर्शित करने, बिल या कैश मेमो लेने और ग्राहकों को देने तथा एफएसएसएआई लाइसेंस या पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रतिष्ठान में प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए।

इसके अलावा खराब और कालातीत खाद्य सामग्री का विक्रय पूरी तरह प्रतिबंधित रखने तथा खाना बनाते समय खाद्य हैंडलर को स्वच्छ एप्रन पहनने और उसे नियमित रूप से साफ रखने के निर्देश दिए गए। खाद्य पदार्थों में अनियमितता, शिकायत या नमूना फेल होने की स्थिति में संबंधित के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी। संयुक्त कार्रवाई में वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी असलम खान, तहसीलदार भुवन चंद्र भंडारी सहित अन्य विभागीय कर्मचारी मौजूद रहे।

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