नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग टीमें गठित, दोषियों पर एफआईआर के भी निर्देश
भीमताल, 07 अक्टूबर। जनपद में बिना वैध चिकित्सकीय योग्यता और पंजीकरण के क्लीनिक संचालित कर रहे नीम-हकीमों, झोलाछाप चिकित्सकों और अप्रशिक्षित लोगों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने ऐसे अवैध क्लीनिकों और दवाखानों के विरुद्ध अभियान चलाने के लिए नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग समितियों का गठन किया है।
जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद के विभिन्न ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में कुछ लोग बिना किसी वैध चिकित्सकीय अर्हता और पंजीकरण के इलाज कर रहे हैं। इनमें अप्रशिक्षित रूप से नाड़ी या नस देखने वाले तथा अनधिकृत उपचार करने वाले लोग भी शामिल हैं। ऐसे लोगों द्वारा किया जा रहा उपचार जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर रूप से जोखिमपूर्ण है।
नगर क्षेत्र में यह टीम करेगी जांच
नगरीय क्षेत्रों में जांच के लिए गठित समिति में नगर आयुक्त नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम, संबंधित उप जिलाधिकारी, संबंधित नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी तथा मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा नामित चिकित्सक को शामिल किया गया है।
ग्रामीण क्षेत्रों में भी होगी सघन जांच
ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गठित समिति में संबंधित उप जिलाधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत नैनीताल, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा नामित चिकित्सक, संबंधित खंड विकास अधिकारी तथा जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा नामित ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत अधिकारी को शामिल किया गया है।
दोनों समितियां स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर अपने-अपने क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाएंगी। इस दौरान क्लीनिक संचालकों की शैक्षणिक योग्यता, मेडिकल काउंसिल में वैध पंजीकरण और औषधि लाइसेंस की जांच की जाएगी।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बिना वैध प्रमाण पत्र के क्लीनिक या प्रतिष्ठान संचालित पाए जाने पर उन्हें तत्काल सील किया जाए। साथ ही संबंधित दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई की जाएगी। नीम-हकीमों और अवैध चिकित्सकों के प्रचार-प्रसार के लिए लगाए गए होर्डिंग, पोस्टर और अन्य सामग्री भी तत्काल हटवाई जाएगी।
जिलाधिकारी ने समिति के दायित्वधारियों को अपने-अपने क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। अभियान के दौरान की गई कार्रवाई की दैनिक आख्या संबंधित उप जिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी।





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