देहरादून। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने उत्तराखण्ड के समस्त जिलाधिकारियों को उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2007 के उल्लंघन के प्रकरणों में यथोचित विधिक कार्रवाई के संबंध में संक्षिप्त विवरण राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड के माध्यम से शासन को एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने का आदेश दिए हैं।


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