जिलाधिकारी ने ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के लिए गठित की अलग-अलग समितियां, बिना पंजीकरण इलाज करने वालों पर एफआईआर के निर्देश
भीमताल, 07 अक्टूबर। जनपद में बिना वैध चिकित्सकीय योग्यता और पंजीकरण के क्लीनिक संचालित कर इलाज करने वाले नीम-हकीमों और झोलाछाप चिकित्सकों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई होगी। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने जनस्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में सघन जांच अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए दो अलग-अलग समितियों का गठन किया गया है।
जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद के विभिन्न ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में कुछ व्यक्ति बिना वैध चिकित्सकीय अर्हता और पंजीकरण के क्लीनिक संचालित कर रहे हैं। इनमें अप्रशिक्षित नाड़ी या नस देखने वाले तथा अनधिकृत रूप से उपचार करने वाले लोग भी शामिल हैं। अप्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा उपचार जनस्वास्थ्य के लिए अत्यंत जोखिमपूर्ण है।
नगर क्षेत्र के लिए समिति गठित
नगरीय क्षेत्रों में कार्रवाई के लिए गठित समिति में नगर आयुक्त नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम, संबंधित उप जिलाधिकारी, संबंधित नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी तथा मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा नामित चिकित्सक को शामिल किया गया है।
ग्रामीण क्षेत्रों में भी होगी जांच
ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गठित समिति में संबंधित उप जिलाधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत नैनीताल, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा नामित चिकित्सक, संबंधित खंड विकास अधिकारी तथा जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा नामित संबंधित ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत अधिकारी को शामिल किया गया है।
दोनों समितियां अपने-अपने क्षेत्रों में स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर सघन चेकिंग अभियान चलाएंगी। इस दौरान क्लीनिक संचालकों की शैक्षणिक योग्यता, मेडिकल काउंसिल में वैध पंजीकरण और औषधि लाइसेंस का गहनता से सत्यापन किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि बिना वैध प्रमाण पत्र के संचालित पाए जाने वाले क्लीनिक और प्रतिष्ठानों को तत्काल सील किया जाए। साथ ही दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र में नीम-हकीमों और अवैध चिकित्सकों से संबंधित प्रचार सामग्री, होर्डिंग और पोस्टर भी तत्काल हटवाए जाएंगे।
जिलाधिकारी ने समिति के सदस्यों को अपने-अपने क्षेत्राधिकार में प्राथमिकता के आधार पर सघन अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। अभियान के तहत की गई कार्रवाई की दैनिक आख्या संबंधित उप जिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी।





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