भीमताल। उत्तराखंड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली-2026 लागू होने के बाद जिले में संचालित पुराने होटल और रिसोर्ट संचालकों के लिए पंजीकरण नवीनीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। जिन होटल-रिसोर्ट के पंजीकरण की पांच वर्ष की अवधि पांच जून 2026 को पूरी हो चुकी है, उन्हें नियमानुसार अपना पंजीकरण नवीनीकरण कराना होगा।
जिला पर्यटन विकास अधिकारी कीर्ति चंद्र आर्य ने बताया कि संबंधित होटल और रिसोर्ट संचालक विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण अथवा नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि निर्धारित अवधि में पंजीकरण या नवीनीकरण नहीं कराने वाले संस्थानों के विरुद्ध पर्यटन पंजीकरण नियमावली के प्रावधानों के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने सभी संबंधित होटल-रिसोर्ट संचालकों से समय रहते पंजीकरण नवीनीकरण की प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। अधिक जानकारी के लिए जिला पर्यटन विकास अधिकारी कार्यालय, नैनीताल से संपर्क किया जा सकता है।

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