भीमताल। सड़क नियमों के इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग एवं ई–चालान की कार्यप्रणाली को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने वाहन स्वामियों से अपने वाहन पंजीयन विवरण में मोबाइल नंबर अपडेट कराने की अपील की है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) वी.के. सिंह ने बताया कि प्रदेश में मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 136(A) एवं केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के नियम 167(A) के तहत राज्य के 37 स्थानों पर एएनपीआर (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन) कैमरे स्थापित किए गए हैं, जिनके माध्यम से वाहनों के विरुद्ध ई–चालान की कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा राज्य में संचालित इंटरसेप्टर, टास्क फोर्स एवं प्रवर्तन दलों द्वारा भी ओवरस्पीडिंग के मामलों में रडार गन के माध्यम से ऑनलाइन चालान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन दोनों प्रकार की कार्यवाही के दौरान प्रायः वाहन को मौके पर रोकना एवं प्रपत्रों को जब्त करना संभव नहीं होता। ऐसी स्थिति में यदि वाहन के पंजीयन विवरण में वाहन स्वामी का सही मोबाइल नंबर दर्ज/अपडेट नहीं है, तो चालान से संबंधित समय पर सूचना वाहन स्वामी तक नहीं पहुंच पाती, जिससे ऑनलाइन भुगतान में समस्या आती है।
इसके साथ ही वाहनों के बीमा प्रमाणपत्र एवं प्रदूषण जांच प्रमाणपत्र (पीयूसी) के नवीनीकरण के लिए भी आधार आधारित ओटीपी की व्यवस्था लागू है, जिसके लिए वाहन स्वामी का मोबाइल नंबर विभागीय अभिलेखों में सही एवं सक्रिय होना आवश्यक है।
एआरटीओ ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि वाहन स्वामी परिवहन विभाग की वेबसाइट Parivahan.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन अपने वाहन के पंजीयन विवरण में मोबाइल नंबर घर बैठे अपडेट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इच्छुक वाहन स्वामी किसी भी कार्य दिवस में संबंधित आरटीओ/एआरटीओ कार्यालय में उपस्थित होकर भी अपने वाहन के पंजीयन विवरण में सही मोबाइल नंबर दर्ज या अपडेट करा सकते हैं।

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