भीमताल । जनपद में संचालित स्टोन क्रशर इकाइयों एवं खनिज परिवहन में लगे वाहनों द्वारा बिना ढके खनिज परिवहन किए जाने से बढ़ रहे धूल प्रदूषण, जनस्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव और सड़क दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने सख्त निर्देश जारी किए हैं।
जिलाधिकारी ने बताया कि खनिज सामग्री का परिवहन अब केवल मजबूत तिरपाल से पूर्ण रूप से ढककर ही किया जाएगा। खुले रूप में खनिज परिवहन पाए जाने पर संबंधित वाहन स्वामी के खिलाफ नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभी स्टोन क्रशर परिसरों में धूल नियंत्रण के लिए नियमित रूप से जल छिड़काव अनिवार्य किया गया है।उन्होंने निर्देश दिए कि खनिज परिवहन में लगे सभी वाहनों में आवश्यक सुरक्षा उपकरण अनिवार्य रूप से कार्यशील स्थिति में हों। इनमें फ्रंट एवं रियर रिफ्लेक्टर, टेल लाइट/पार्क लाइट, ब्रेक लाइट, इंडिकेटर तथा रेट्रो-रिफ्लेक्टिव नंबर प्लेट शामिल हैं।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि निर्देशों का उल्लंघन पाए जाने पर चालान, वाहन निरुद्धीकरण सहित अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए संबंधित विभागों को नियमित चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए हैं।
इस संबंध में जिलाधिकारी ने जिला खान अधिकारी एवं सम्भागीय परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया है कि की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

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