एलपीजी नियमों में सख्ती, अब 35 दिन बाद ही होगी गैस सिलेंडर की बुकिंग

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भीमताल । उत्तराखंड में घरेलू एलपीजी सिलेंडर उपभोक्ताओं के लिए बड़ा बदलाव किया गया है। खाद्य विभाग और गैस कंपनियों से मिली जानकारी के अनुसार अब 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की अगली बुकिंग के लिए 35 दिन का अनिवार्य अंतराल तय कर दिया गया है। पहले यह अवधि 25 दिन थी।

नई व्यवस्था के तहत अब सिलेंडर की बुकिंग पिछली डिलीवरी की तारीख के आधार पर ही मान्य होगी। यदि कोई उपभोक्ता तय समय से पहले बुकिंग करता है तो ऑनलाइन सिस्टम उसे स्वतः निरस्त कर देगा। सरकार का कहना है कि इस निर्णय का उद्देश्य कालाबाजारी पर रोक लगाना और गैस वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाना है।
हालांकि इस बदलाव से आम उपभोक्ताओं के साथ-साथ छोटे व्यवसायों की परेशानियां बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। खासकर ऐसे परिवार और दुकानदार, जिनकी गैस खपत अधिक है, उन्हें अब अतिरिक्त प्रबंधन करना पड़ सकता है।
इधर, राज्य सरकार ने कमर्शियल एलपीजी को लेकर भी अहम निर्णय लिया है। खाद्य सचिव आनंद स्वरूप के निर्देश पर व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी गई है। इसके तहत अब प्रतिदिन करीब 3500 कमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति की जाएगी, जो पहले लगभग 2650 थी।
यह निर्णय आगामी पर्यटन सीजन और चारधाम यात्रा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जिससे होटल, रेस्टोरेंट और होम स्टे संचालकों को राहत मिल सके।
सरकार का मानना है कि यह कदम दीर्घकालिक संतुलन के लिए आवश्यक है, लेकिन इससे अल्पकाल में उपभोक्ताओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब देखना होगा कि नई व्यवस्था में आपूर्ति और उपभोक्ता सुविधा के बीच संतुलन कैसे बनाए रखा जाता है।




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