शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी के 2364 पदों पर शीघ्र होगी भर्ती

Estimated read time 1 min read

देहरादून। विद्यालयी शिक्षा विभाग के विभिन्न कार्यालयों एवं विद्यालयों में लम्बे समय से रिक्त पड़े 2364 चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के पदों पर शीघ्र भर्ती की जायेगी। इन सभी पदों को आउटसोर्स के माध्यम से भरा जायेगा, जिसमें स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। कार्मिकों की शीघ्र तैनाती के लिये विभागीय अधिकारियों भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दे दिये गये हैं।

सूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने मीडिया को जारी बयान में बताया कि राज्य सरकार शिक्षा विभाग में बुनियादी ढ़ांचे के साथ ही मानव संसाधन उपलब्ध कराने में जुटी है। इसी कड़ी में सरकार ने विभाग के विभिन्न कार्यालयों व विद्यालयों में सृजित चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के 2364 रिक्त पदों (मृत संवर्ग) को आउटसोर्स के पदों में परिवर्तित करने की मंजूरी दे दी है, जिसका शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। जिसके तहत महानिदेशालय कार्यालय, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा एवं अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण सहित एससीईआरटी, बोर्ड कार्यालय रामनगर, मण्डलीय अपर निदेशक कार्यालय माध्यमिक/प्राथमिक (गढ़वाल व कुमाऊं), समस्त डायट, मुख्य शिक्षा अधिकारी व जिला शिक्षा अधिकारी मध्यमिक व बेसिक कार्यालय में कुल 334 चतुर्थ श्रेणी के पदों को आउटसोर्स में परिवर्तित कर दिया है।

इसी प्रकार 1000 छात्र संख्या से अधिक प्रत्येक इंटर कॉलेज में परिचारक के 2, स्वच्छक/सह चौकीदार के 1 पद को आउटसोर्स के पदों में परिवर्तित किया गया है। जबकि 500 से 1000 छात्र संख्या वाले इंटर कॉलेजों में 1-1 परिचारक व चौकीदार, 500 छात्र संख्या से नीचे इंटर कॉलेजों व हाईस्कूलों में 1-1 चौकीदार के पद आटसोर्स के लिये स्वीकृत किये गये हैं। जबकि ऐसे नवीन उच्चीकृत विद्यालय जिनमें चतुर्थ श्रेणी व स्वच्छक के पद सृजित नहीं है वहां भी चौकीदार का 1 पद आउटसोर्स के तहत स्वीकृत किया गया है। इस प्रकार राजकीय विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के 2023 पदों को आउटसोर्सिंग के पदों में परिवर्तित कर दिया गया है।

विभगाय मंत्री ने बताया कि चतुर्थ श्रेणी के कुल 2364 पदों को शीघ्र ही आउटसोर्स के माध्यम से भरा जायेगा, जिसमें स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जायेगा। आउटसोर्स से तैनात कार्मिकों को प्रत्येक माह 15,000 रूपये मानदेय दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की नियुक्ति में राज्य में प्रचलित आरक्षण नियमों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित किया जायेगा, जिसके निर्देश विभागीय अधिकारियों को दे दिये गये हैं।

You May Also Like

+ There are no comments

Add yours