पूर्व विधायक चैंपियन के बेटे पर पुलिस ने कसा शिकंजा, मुकदमे में कई और धाराएं बढ़ाई

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देहरादून। खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप सिंह और उनके गनर कांस्टेबल राजेश सिंह के खिलाफ पूर्व मुख्य सचिव एस. रामास्वामी के बेटे आर. यशोवर्धन द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे में पुलिस ने धारा 30 आर्म्स एक्ट व धारा 126/352 बीएनएस की बढ़ोतरी की गई है। दिव्य प्रताप सिंह को बयान दर्ज कराने के लिए तीन दिन के अंदर राजपुर थाने में उपस्थित होने का नोटिस दिया गया है। साथ ही दिव्य प्रताप सिंह के शस्त्र लाइसेन्स निरस्तीकरण/निलंबन के लिए जिलाधिकारी हरिद्वार को रिपोर्ट भेजी गई है।

यशोवर्धन के अनुसार, 15 जुलाई की देर रात वह दिलाराम चैक से साईं मंदिर की ओर जा रहे थे। पैसेफिक मॉल के पास पीछे से आ रही एक कार ने ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन सड़क संकरी होने के कारण वह साइड नहीं दे पाए। उनका आरोप हैं कि मसूरी डायवर्जन पहुंचते ही उनकी कार को सफेद लैंड क्रूजर और बोलेरो ने टक्कर मारकर रोक लिया। इसके बाद दोनों गाड़ियों से उतरे लोग उनकी ओर बढ़े और उनसे मारपीट करने लगे। यशोवर्धन का आरोप है कि दिव्य प्रताप सिंह और उनके गनर राजेश सिंह ने उन्हें कार से खींचकर नीचे गिराया और लात-घूंसे मारे। जबकि, एक अन्य व्यक्ति ने उसे पिस्तौल दिखाते हुए जान से मारने की धमकी दी। यशोवर्धन ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी शर्ट पर लगा राष्ट्रीय ध्वज का प्रतीक भी अपमानित किया गया।

देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि गनर को निलंबित कर दिया गया है। घटना में प्रयुक्त बोलेरो को सीज कर दिया है। विवेचना के दौरान सीसीटीवी फुटेजों के अवलोकन व प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर अभियोग में धारा 30 आर्म्स एक्ट व धारा 126/352 बीएनएस की बढ़ोतरी की गयी है। दिव्य प्रताप सिंह को बयान दर्ज कराने के लिए तीन दिन के अंदर राजपुर थाने में उपस्थित होने का नोटिस दिया गया है। साथ ही दिव्य प्रताप सिंह के शस्त्र लाइसेन्स निरस्तीकरण/निलंबन के लिए जिलाधिकारी हरिद्वार को रिपोर्ट भेजी गई है।

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