देहरादून। देहरादून जनपद इस समय भीषण ठण्ड, कोहरे व शीतलहर की चपेट में है। जिलाधिकारी ने इस शीत आपातकालीन स्थिति में त्वरित प्रतिवादन हेतु आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा 30 (1), 30 (2) व धारा 34 में प्रदत्त शक्तियों के तहत सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के बिना अनुमति के कोई आकस्मिक / अर्जित अवकाश स्वीकृत / अग्रसारित नहीं किया जाएगा।
अफसरों की छुट्टी पर रोक, देखें आदेश
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