भीमताल : उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों पर 10 मई 2025 (शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह अदालत जिला मुख्यालय नैनीताल, हल्द्वानी, रामनगर सहित सभी तहसील न्यायालयों में होगी। इसको लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने दीवानी न्यायालय परिसर नैनीताल में एक बैठक आयोजित की, जिसमें विभिन्न मामलों के निस्तारण को लेकर चर्चा की गई।
बैठक में माननीय जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सुबीर कुमार ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सिविल मामले, बैंक लोन रिकवरी, बीमा संबंधित, मोटर दुर्घटना, पारिवारिक विवाद, चैक बाउन्स, श्रम विवाद, राजस्व संबंधित विवाद, बिजली-पानी संबंधित विवाद और अपराध मामलों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा।
उन्होंने यह भी बताया कि अब तक कुल 473 मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए नियत किया गया है, जिनमें सुलह-सम्मति के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। इससे न्यायालय में चल रहे मामलों के निस्तारण में आसानी होगी और पक्षकारों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिलेगी। यदि मामलों का निस्तारण सुलह से होता है, तो सिविल वादों में अदा की गई कोर्ट फीस की वापसी भी होगी।
प्रचार-प्रसार की जोरदार तैयारी
राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन, बैंक, बीमा कंपनियों, पुलिस, और आरटीओ के साथ बैठकें की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के पैरा लीगल वालंटियर भी घर-घर जाकर इस आयोजन का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं।
इस अवसर पर बीनू गुलयानी, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और अपर जिलाधिकारी पी.आर. चौहान ने नागरिकों से अपील की है कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और इसका लाभ उठाएं।

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