विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतरराष्ट्रीय दिवस पर विधिक साक्षरता शिविर आयोजित

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किशोरावस्था, समानता का अधिकार व पॉक्सो कानून की दी गई जानकारी

भीमताल। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतरराष्ट्रीय दिवस के अवसर पर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बेतालघाट में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के दिशा-निर्देशों एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला न्यायाधीश प्रशांत जोशी के निर्देशन में आयोजित किया गया। शिविर का आयोजन सिविल जज (सीडी)/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल पारुल थपलियाल द्वारा चिकित्सा विभाग व पुलिस विभाग के सहयोग से किया गया।
कार्यक्रम का शुभारंभ छात्राओं द्वारा स्वागत गीत की प्रस्तुति के साथ हुआ। शिविर में चिकित्सा विभाग से आईं डॉ. अभिलाषा ने किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस अवस्था में लड़कियों में मासिक धर्म की शुरुआत, स्तनों का विकास, शरीर पर बालों का उगना, त्वचा व पसीने में बदलाव जैसे परिवर्तन होते हैं। साथ ही गुड टच और बैड टच के विषय में भी छात्राओं को जागरूक किया गया।
सिविल जज/सचिव पारुल थपलियाल ने छात्राओं को समानता के अधिकार के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान करते हैं। इसका उद्देश्य जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को समाप्त कर समान अवसर उपलब्ध कराना है। उन्होंने पॉक्सो अधिनियम 2012 की जानकारी देते हुए बताया कि यह कानून 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण प्रदान करता है तथा इसमें त्वरित सुनवाई व कठोर दंड का प्रावधान है। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं और गतिविधियों की भी जानकारी दी गई।
पुलिस विभाग से एसआई स्नेहा कोरंगा ने छात्राओं को यौन उत्पीड़न, ब्लैकमेलिंग एवं बच्चों से संबंधित अपराधों के प्रति जागरूक किया और किसी भी समस्या की स्थिति में पुलिस व कानूनी सहायता लेने के लिए प्रेरित किया।
शिविर में प्रधानाचार्य रेखा गाड़िया, ग्राम प्रधान भावना पड़ियार, पीएलवी संजय कुमार, सुनील हलसी, चित्रकला देवी, पूजा देवी सहित विद्यालय स्टाफ व अन्य लोग उपस्थित रहे।




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