आयुक्त दीपक रावत ने जनसुनवाई में सुनीं सैकड़ों शिकायतें

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भूमि विवादों व लंबित मामलों पर दिए सख्त निर्देश

भीमताल । आयुक्त/सचिव मा. मुख्यमंत्री दीपक रावत ने शनिवार को हल्द्वानी कैम्प कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में जिले एवं बाहर से आए सैकड़ों लोगों की समस्याएं सुनीं और कई मामलों का मौके पर निस्तारण कराया। भूमि विवाद, दाखिल-खारिज लंबित प्रकरण, शस्त्र लाइसेंस नवीनीकरण, लोन की धनराशि वापसी, सार्वजनिक मार्ग निर्माण व अन्य जनहित से जुड़े प्रकरणों पर त्वरित कार्रवाई की गई। आयुक्त ने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान सरकार की प्रथम प्राथमिकता है और जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि जनहित से संबंधित मामले लिखित रूप में भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जिनका तुरंत समाधान किया जाएगा। विगत दिनों तहसील भ्रमण के दौरान पाई गई अनियमितताओं के संबंध में उन्होंने धारा 176 के तहत जारी आदेशों पर अमल न करने के मामले में उपजिलाधिकारी कालाढूंगी व हल्द्वानी से विस्तृत रिपोर्ट तलब की थी। जानकारी में सामने आया कि कालाढूंगी में 38 तथा हल्द्वानी में 24 मामले अब भी लंबित हैं। इस पर आयुक्त ने मंडल के समस्त उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि धारा 176 के आदेश के बाद तहसीलदार, कानूनगो और पटवारी समयबद्ध रूप से कार्रवाई की सूचना उपलब्ध कराएं, अन्यथा लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनसुनवाई के दौरान भगवती मेहरा, निवासी हल्द्वानी, ने बताया कि वर्ष 2023 में उन्होंने 43 लाख रुपये में एक प्लॉट खरीदा था जिसकी रजिस्ट्री हो चुकी है, लेकिन दाखिल-खारिज आपत्तियों के कारण संभव नहीं हो पा रही है। जांच में स्थल पर भूमि का रकबा कम पाया गया। इस पर आयुक्त ने विक्रेता को निर्देश दिए कि कम पाई गई भूमि के एवज में शेष राशि शीघ्र खरीदार को लौटाई जाए, अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। महेश चन्द्र गुणवंत ने शिकायत की कि बंदोबस्ती के बाद अभिलेखों में उनकी भूमि का रकबा कम दर्शाया गया है जबकि वास्तव में स्थल पर भूमि पूर्ण है। इस पर आयुक्त ने धारा 33/39 के तहत उपजिलाधिकारी कार्यालय में अपील करने के निर्देश दिए। कान्या रामनगर निवासी महेश कुमार ने बताया कि उन्होंने श्रीराम फाइनेंस कम्पनी से सात लाख रुपये का ऋण होटल संचालन के लिए लिया था। उन्होंने मूलधन के रूप में सात लाख अठारह हजार रुपये वापस कर दिए हैं, लेकिन कंपनी ने ब्याज नहीं लौटाया। इस पर आयुक्त ने कंपनी अधिकारियों को तलब कर मामले की स्थिति देखते हुए न्यूनतम ब्याज राशि लेने को कहा। वहीं हल्द्वानी सरस मार्केट में जियो नेटवर्क कनेक्टिविटी खराब होने की शिकायत पर आयुक्त ने दूरसंचार कंपनी के अधिकारियों को तत्काल नेटवर्क सुधारने के निर्देश दिए।
जनसुनवाई में गीता बिष्ट, निवासी कालाढूंगी, ने बताया कि उनके पति कम्पनी में काम करते थे और बीमारी के दौरान कंपनी ने कोई मेडिकल क्लेम नहीं दिया। भगवत मेहरा ने प्लॉट की भूमि कम निकलने की शिकायत रखी, जबकि ममता जोशी ने पति की मृत्यु के बाद उनके खाते की धनराशि आहरित कराने का अनुरोध किया। देर शाम तक चली इस जनसुनवाई में अधिकांश शिकायतों का मौके पर समाधान किया गया। आयुक्त ने कहा कि जनता के प्रत्येक न्यायसंगत प्रकरण पर समयबद्ध और प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।




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