भीमताल । माननीय उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के दिशा-निर्देशों तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल/जिला न्यायाधीश प्रशांत जोशी के मार्गदर्शन में ग्राम पंचायत भवन सुयालबाड़ी में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता के साथ निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में सिविल जज (सी.डी.)/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल पारुल थपलियाल ने ग्रामीणों को बाल अधिकार संरक्षण के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बच्चों को दुर्व्यवहार, शोषण, हिंसा, उपेक्षा व भेदभाव से बचाना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है, जिससे उन्हें सुरक्षित वातावरण मिले और उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण व भागीदारी के अधिकारों पर प्रकाश डालते हुए बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 तथा राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय आयोगों की भूमिका की जानकारी दी।
इस दौरान ग्रामीणों को बढ़ते साइबर अपराधों से सतर्क रहने, ऑनलाइन ठगी से बचाव के उपायों तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं व सेवाओं की जानकारी भी दी गई। शिविर के अंतर्गत निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें बीपी, शुगर आदि की जांच की गई। जरूरतमंदों को निःशुल्क दवाएं भी वितरित की गईं।
कार्यक्रम में खंड विकास अधिकारी, ग्राम प्रधान, यशवंत कुमार, संजय कुमार, पीएलवी सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी व बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे।

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