माल रोड पर 1 अगस्त से नो-हॉर्न जोन लागू, उल्लंघन पर ₹1,000 जुर्माना

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भीमताल, 29 जुलाई। पर्यटकों की सुविधा और ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए प्रशासन ने नैनीताल की माल रोड को 1 अगस्त से पूरी तरह नो-हॉर्न जोन घोषित कर दिया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर ₹1,000 का जुर्माना लगाया जाएगा।

कुमाऊं आयुक्त एवं सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने बताया कि माल रोड पर अत्यधिक शोर-शराबे के कारण पर्यटकों और स्थानीय लोगों को असुविधा होती है। इसी को देखते हुए हॉर्न बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोग इस व्यवस्था से पहले से परिचित हैं और इसका पालन भी कर रहे हैं, जबकि बाहर से आने वाले पर्यटकों को जागरूक करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

आयुक्त ने वाहन चालकों से अपील की कि माल रोड में प्रवेश करते समय हॉर्न का प्रयोग बिल्कुल न करें, ताकि पैदल चलने वाले लोगों और पर्यटकों को शांत वातावरण मिल सके। उन्होंने बताया कि नियम की जानकारी देने के लिए विभिन्न स्थानों पर होर्डिंग लगाए जा रहे हैं तथा नियमित रूप से अनाउंसमेंट भी कराए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि शुरुआती कुछ दिनों तक लोगों को जागरूक करने पर विशेष जोर रहेगा। इसके बाद भी यदि कोई नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए ₹1,000 का जुर्माना वसूला जाएगा।

आयुक्त ने कहा कि यह पहल ध्वनि प्रदूषण कम करने, पर्यावरण संरक्षण और पर्यटकों को शांत एवं सुखद वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने सभी नागरिकों और पर्यटकों से इस व्यवस्था को सफल बनाने में सहयोग की अपील की।




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