भीमताल। राष्ट्रीय शस्त्र लाइसेंस पोर्टल के नियमों का उल्लंघन करने पर जनपद नैनीताल में 35 शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल ने शस्त्र लाइसेंसों की समीक्षा के दौरान यह कार्रवाई करते हुए स्पष्ट किया कि यूआईएन (यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर) पर पंजीकरण न कराना शस्त्र अधिनियम एवं शासन के निर्देशों का उल्लंघन है।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा लागू राष्ट्रीय शस्त्र लाइसेंस पोर्टल पर शस्त्र लाइसेंस का पंजीकरण एवं डिजिटल रिकॉर्ड का अद्यतन अनिवार्य किया गया है। इसके लिए जनपद के सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों को समय-समय पर सूचना एवं पर्याप्त अवसर दिए गए थे, बावजूद इसके 35 लाइसेंस धारकों द्वारा पोर्टल पर यूआईएन पंजीकरण नहीं कराया गया, जिसके चलते उनके लाइसेंस निरस्त किए गए हैं।
डीएम ने कहा कि शस्त्र लाइसेंस कोई साधारण अधिकार नहीं, बल्कि एक गंभीर कानूनी जिम्मेदारी है। सार्वजनिक सुरक्षा, कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा अवैध शस्त्रों पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई है।
उन्होंने जनपद के सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों से अपील की है कि वे समय रहते अपने शस्त्र लाइसेंस का यूआईएन पंजीकरण, नवीनीकरण एवं समस्त विवरणों का अद्यतन राष्ट्रीय शस्त्र लाइसेंस पोर्टल पर अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें। अन्यथा नियमानुसार शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।

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